बिहार विधानसभा में आज मध्य निषेध संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शराबबंदी कानून में सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए गए इसके तहत बिहार में पहली बार शराब पीने वाला व्यक्ति जुर्माना देकर छूट सकता है बार-बार पीने व शराब पीने वाले को जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है सरकार ने परिवहन की चुनौती को देखते हुए शराब के नमूना को सुरक्षित रखते हुए शराब को नष्ट करने की अनुमति दे दी है