मुजरिम गुड्डू झा ने दो वर्ष पूर्व अपनी हैवानियत का परिचय देते हुये एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था घटना दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में घटित हुई थी
अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के ख़िलाफ़ यह फैसला सुनाया जिसमे आरोपी को आजीवन कारावास के साथ-साथ पचास हजार का अर्थदंड लगाया जो की पीड़िता को मिलेगा इसके साथ न्यायधीश महोदय ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत 10 लाख देने का आदेश दिया है । यह मुआवजा पीड़िता को जिला विधिक प्राधिकार के जरिए दिलवाया जाएगा।