गलत जानकारी देकर बीमा बेचना कंपनी को पड़ा महँगा। कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचूअल लाइफ इन्श्योरेन्स लिमिटेड कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने चार लाख साठ हजारका जुर्माना लगाया है । एक छप्पन वर्षीय महिला अमरजीत कौर ने कंपनी से चार लाख साठ हजार का बीमा लिया था और जब तीन साल बाद भुगतान लिया तो उसे मात्र बत्तीस हजार का चेक मिला जिसके बाद महिला ने अदालत का रूख किया। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया अदालत ने अपने फैसले मे कंपनी को चार लाख साठ हजार देने का आदेश दिया । अदालत ने अपने फैसले मे यह भी कहा की कंपनी प्रीमियम के रूप मे दस प्रतिशत की रकम काट सकती है ।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने ये पाया की बीमाधारक एक छप्पन वर्षीय अनपढ़ महिला है और परस्ताव पत्र अंग्रेजी मे भरे गए है जिसपर महिला के अंगूठे का निशान लिया गया है। अदालत ने ये माना की कंपनी ने गरीब और अनपढ़ उपभोक्ता के पढ़ने और लिखने की असमर्थता का फायदा उठाया है ।