जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी सकेन्द्र प्रसाद सिंह के पुत्र रंजीत सिंह ने गड़खा थानाध्यक्ष के खिलाफ परिवाद दायर किया था। सीजेएम कोर्ट द्वारा परिवादी की और से दलीलें सुनने के बाद धारा 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद गड़खा थानाध्यक्ष एवं 6-7 की संख्या में गश्ती दल पुलिस पर भादवि की अनेक धाराओ समेत आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के गड़खा थानाध्यक्ष बनने के बाद तीन जुलाई को गड़खा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमितेश कुमार सिंह सहित अन्य छः पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
परिवादी के तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह एवं सुनिल कुमार ने सीजेएम कोर्ट को बताया कि गड़खा थानाध्यक्ष ने गश्ती दल के सहयोग से परिवादी के साथ मारपीट एक गाली गलौज किये व गर्दन में हाथ लगाकर धक्का देकर सरकारी हथियार के बल पर पटककर लात जूता से भी मारपीट की गई। मोबाइल छीन लिया गया एवं जबरदस्ती हजात में ले जाकर बंद कर दिया।