5 साल पुराने मामले में आलूसियत विद्यालय को 12 लाख का जुर्माना

2018 में आलूसियत विद्यालय में एक छात्र की मौत हो गई थी जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेवार मानते हुये बारह लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है ।

आपको बता दें की नगर के क्रिश्चियन क्वार्टर मोहल्ले में संचालित, आलूसियत विद्यालय में सितंबर 2018 में विद्यालय का छत गिरने से एक छात्र वैभव राज की मौत हो गई थी। छात्र की मौत मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल के प्रबंधन को सेवा में त्रुटि के लिए जिम्मेवार ठहराया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरिराज मिश्रा सहित तीन सदस्य पीठ ने स्कूल प्रबंधन को दोषी मानते हुए कुल 12.10 लाख हर्जाना देने काआदेश दिया है।

 

आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को आदेश दिया है कि मृत छात्र के पिता, नगर के राजगुरू चौक पटेल नगर निवासी,संदीप कुमार उर्फ संदीप कुमार बरनवाल को उनके पुत्र की मृत्यु के लिए प्रतिकार राशि 12.10 लाख के रूप में तीन महीने के अंदर भुगतान करना होगा। अगर तीन महीना के अंदर भुगतान नहीं किया तो  8% ब्याज के साथ मृतक छात्र के पिता को राशि देनी पड़ेगी।

घटना के सम्बंध में आपको बता दें कि संदीप कुमार बरनवाल के पाँच वर्षीय पुत्र वैभव राज जो की संत अलोसियुस स्कूल के प्रथम वर्ग का छात्र था । स्कूल की छत अति जर्जर और खतरनाक होने के बाबजूद स्कूल प्रशासन द्वारा उसी में विद्यालय का संचालन किया जा रहा था जिसके नीचे छात्र वैभव राज पढ़ता था ।

25 सितम्बर 2018 को सुबह लगभग 10:15 बजे स्कूल का छत गिर गयी जिसमें दर्जनों छात्र घायल हुए थे । परंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस घटना को छुपाने का प्रयास भी किया गया था।  इस घटना में शिकायतकर्ता का पुत्र वैभव राज भी घायल बताया गया था। जिसके बाद उस समय स्कूल के बाहर काफी बवाल भी हुआ था । जिससे छात्र के मौत की खबर स्कूल प्रबंधन ने पहले छिपाने का प्रयास किया, फिर जब खोज बीन परिजनों ने की तो उसकी मौत होने की बात सामने आई। उसी के बाद जिला प्रशासन ने इसे स्कूल की लापरवाही नहीं मानकर इसे आपदा मानते हुये पीड़ित परिवार को  चार लाख का भुगतान किया था। परंतु उपभोक्ता अदालत ने इसे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानते हुये 12 लाख रुपये का दंड लगाया है। 

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