” बेतिया पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जावेद आलम ने 2020 मे शादी की नियत से नाबालिक के अपहरण का दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ- साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई “
आपको बता दे की अभियुक्तत ने साल 2020 मे शादी की नियत से नाबालिक का अपहरण कर लिया था । जिसके बाद लड़की के परिजनों ने अभियुक्त समेत पाँच लोगों के खिलाफ बलथर थाने मे मामला दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सतीश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव मे अन्य चार लोगों को न्यायालय ने बरी कर दिया है । न्यायधीश ने अपने फैसले मे अभियुक्त को दो साल की कठोर सजा और दस हजार के जुर्माने की रकम अदा करने का आदेश दिया है । जुर्माना नहीं भरने की दशा मे दो महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया ।