अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार के डी जी पी ने माना है की बिहार मे अपराधों मे एक बड़ा हिस्सा भूमि विवादों का भी है। और इसमे कहीं ना कहीं अधिकारियो की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता।
मामला मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल का है जहाँ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की 16.86 एकड़ भूमि की अवैध जमाबंदी तत्कालीन अंचलाधिकारी रूचि कुमारी ने निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी थी।
जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को वर्तमान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कार्रवाई करते हुये उन्होंने तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी के निलंबन की अनुशंसा संबंधित विभाग से करते हुये राजस्व कर्मचारी नागेंद्र प्रसाद ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनके विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय औराई निर्धारित किया गया है।
इस कार्यवाही के बाद जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी कार्य में अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है।






