एनडीपीएस अदालत ने गाँजा तस्करो को पाँच साल की सजा सुनायी

                        2023 मे बेतिया के गांजा तस्करी के एक मामले मे एनडीपीएस एक्ट के अन्य विशेष न्यायाधीश ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।

                 दोनों गांजा तस्कर रामनगर के मेघवल मठिया गांव निवासी अफरोज खान उर्फ छोटे खान तथा बेचू खान हैं। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने मामले के बारे मे बताया कि मामला 2023 का है। रामनगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक अनन्त राम ने 27 जून 2023 को मेघवल मठिया हरपुर मोड़ पर दो लोगों को संदिग्ध जान कर उन्हें रूकने का इशारा किया। अचानक पुलिस को देखकर बाइक पर पीछे बैठा बेचू खान हाथ में लिए बोरिया को फेंक अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। जबकि अफरोज खान को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी के बाद पुलिस ने बोरिया से दस किलो गांजा बरामद किया।

             माननीय न्यायाधीश महोदय मामले की सुनवाई पूरी करते हुये तस्करों को एनडीपीएस की धारा 20 (बी) (11) बी तथा 29 का दोषी पाते हुए में पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने कहा है कि सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।

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