साल 2024 मे अपनी पत्नी के सहयोग से अपनी भतीजी का बलात्कार करने वाले चाचा को पॉस्को अदालत के न्यायधीश ने बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही बावन हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है दंड नहीं भरने की स्थिति मे अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
घटना 20 जून 2024 की है जब पीड़िता अपने घर मे सोइ हुई थी तभी रिश्ते मे चाचा लगने वाले सिपाही सहनी ने घर मे घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई पूरी करते हुये विशेष न्यायधीश अरविन्द कुमार गुप्ता ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई साथ ही बावन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया






