बैरिया, चनपटिया, बगहा, मधुबनी, सिकटा एवं लौरिया अंचलाधिकारी को शोकॉज और वेतन भुगतान पर रोक

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त मामलों के ससमय निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता को लेकर जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई।
जानकारी के मुताबिक जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत अंचलाधिकारी, बैरिया के स्तर पर 16, अंचलाधिकारी, चनपटिया के स्तर पर 11, अंचलाधिकारी, योगापट्टी के स्तर पर 10, अंचलाधिकारी, बगहा-01 के स्तर पर 48, अंचलाधिकारी, बगहा-02 के स्तर पर 35, अंचलाधिकारी, मधुबनी के स्तर पर 13, अंचलाधिकारी, सिकटा के स्तर पर 25 एवं अंचलाधिकारी, लौरिया के स्तर पर 08 मामले लंबित हैं।
जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनयम, 2016 सरकार का अतिमहत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवादियों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत दायर किये गये वादों का निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन में लोक प्राधिकारों की अहम भूमिका होती है। सभी लोक प्राधिकार अभिरूचि लेते हुए ससमय वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। वादों के ससमय निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कोताही एवं शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

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