नीतीश कुमार के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव बाद किए गए गठबंधन स्वीकार्य हैं

नीतीश कुमार के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव बाद किए गए गठबंधन स्वीकार्य हैं।चंदन कुमार ने याचिका दायर करके कहा कि नीतीश और जदयू का महागठबंधन जनता के साथ धोखा है। हॉर्स ट्रेडिंग और करप्ट पॉलिटिक्स के चलते लोगों को एक स्थिर सरकार नहीं मिल पा रही है। उनका कहना था कि ये गठबंधन संविधान का सरासर उल्लंघन है। नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी करे।

 

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