टाइल्स व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल को पटना उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दी

बिहार के बहुचर्चित मामलों मे से एक निलंबित एसएसपी आदित्य कुमार से जुड़े मामले में उसके सहयोगी रहे अभिषेक अग्रवाल को पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस सुनील कुमार पंवार की एकलपीठ ने आर्थिक अपराध इकाई के मामले में जमानत दे दी है।

मामला यह था की अभिषेक अग्रवाल ने तत्कालीन डीजीपी को चीफ जस्टिस संजय करोल बन कर अपने मित्र एसएसपी आदित्य कुमार के पक्ष में प्रशानिक निर्णय लेने के पक्ष में दबाब बनाने का था।अभिषेक अग्रवाल पर आरोप था की उसने संजय करोल बनकर कई बार विभिन्न माध्यमों से फोन किया था।उस मामले मे आर्थिक अपराध थाना पटना में कांड संख्या 33/22 विभिन्न धाराओं में  दर्ज है ।

ज़मानत के मामले मे अभिषेक अग्रवाल के वकील वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र व अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने बताया की इस मामले में आरोपी किसी भी तरह लाभान्वित भी नहीं है प्रयोग में जो सीम लाया गया था वो भी उनके मुवक्किल का भी नहीं है।उनके मुवक्किल पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद है।उनकी बातों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें नियमित ज़मानत दे दी।

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