अब बिहार मे शिक्षक बनने के लिये बिहार का निवासी होना जरूरी नहीं

नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुये बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए कहा गया है कि अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। इससे पहले भर्ती के लिए बिहार का स्थानी निवासी होना जरूरी था। नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है. 12 जुलाई तक अंतिम तिथि है।

एक तरफ पहले से ही बिहार के शिक्षकों के विभिन्न संगठन नई शिक्षक बहाली नियमावली का विरोध कर रहे हैं और अब राज्य सरकार ने नया नियम निकाल दिया है। कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए इस निर्णय में यह साफ हो गया कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म हो गयी है।अब इस बहाली प्रक्रिया में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी शिक्षक बनने के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

बिहार में नई शिक्षक बहाली के लिये कुल 1 लाख 70 हजार 461 पद स्वीकृत किये गये है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। बिगत 15 जून से आवेदन भरने शुरू भी हो चुके है जो 12 जुलाई तक जारी रहेंगे। आयोग द्वारा अगस्त के अंत में परीक्षा लेने का समय निर्धारित किया गया है इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग इसी साल रिजल्ट भी जारी करने को प्रतिबद्ध है।

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